फर्जी जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण का महाघोटाला: किसे मिल रहा है फायदा

अनुसूचित जनजातियों का अधिकार कौन छीन रहा है?: अमान्य जाति प्रमाण पत्रों का जगदीश बलराम बहिरा मामला: भाग 3

पक्षों की स्वीकार की गई और खारिज की गई दलीलें

मेन्स रीया की अनुपस्थिति के तर्क की अस्वीकृति:

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उनके जाति के दावे दीर्घकालिक प्रशासनिक भ्रम और ऐतिहासिक अस्पष्टताओं के कारण सद्भावपूर्वक किए गए थे, इसलिए उनमें धोखाधड़ी के इरादे की कमी थी। अदालत ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि अमान्य जाति प्रमाण पत्र का वैधानिक परिणाम वस्तुनिष्ठ है और आपराधिक इरादे से स्वतंत्र है। जब एक वैधानिक जांच समिति किसी प्रमाण पत्र को अमान्य करती है, तो लाभ की नींव समाप्त हो जाती है, जिससे सार्वजनिक लाभों की वापसी के लिए मेन्स रीया की उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती है। व्यक्तियों को सद्भाव की दलील पर लाभ बनाए रखने की अनुमति देने से वैधानिक जनादेश विफल हो जाएगा और सकारात्मक कार्रवाई की अखंडता से समझौता होगा।

अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 142 के तहत साम्यिक सुरक्षा की अस्वीकृति:

उत्तरदाताओं ने मानवीय परिणामों पर भरोसा करते हुए, लंबी सेवा या शिक्षा पूरी करने के आधार पर साम्यिक राहत के लिए प्रार्थना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, और स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों के पास वैधानिक आदेश के खिलाफ साम्य प्रदान करने की असाधारण शक्ति नहीं है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत उसकी अपनी शक्तियों का उपयोग 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम XXIII की धारा 10 जैसे स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि साम्य को वास्तविक संरक्षित वर्गों को दिए गए स्पष्ट वैधानिक जनादेश और संवैधानिक गारंटियों के आगे झुकना होगा।

वॉयड एब इनिटियो नियुक्तियों पर अपीलकर्ताओं के तर्क की स्वीकृति:

अपीलकर्ताओं का तर्क था कि किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा आरक्षित सीट पर प्राप्त की गई नियुक्ति या प्रवेश अपनी शुरुआत से ही अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, यह फैसला सुनाते हुए कि जो व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है, वह आरक्षित पद या शैक्षणिक सीट पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है। एक बार जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाने के बाद, शुरुआती नियुक्ति या प्रवेश वॉयड एब इनिटियो यानी शुरुआत से ही अमान्य हो जाता है। नतीजतन, किसी अवैध या अमान्य नींव से कोई निहित अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, और लाभों की समाप्ति या वापसी स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए।

वैधानिक सर्वोच्चता पर अपीलकर्ताओं के तर्क की स्वीकृति:

अपीलकर्ताओं ने अदालत से वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया, विशेष रूप से महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम, 2000 की धारा 10, जो लाभों की तत्काल वापसी का आदेश देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि जब विधायिका आरक्षित सीटों पर कब्जे से निपटने के लिए एक विशिष्ट वैधानिक ढांचा बनाती है, तो अदालतें इसे सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य हैं। अदालत ने माना कि वैधानिक जनादेश न्यायिक सहानुभूति या विवेकाधीन सुरक्षा पर पूरी तरह से प्राथमिकता लेते हैं। इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया था कि अधिनियम अस्वीकार्य रूप से भूतलक्षी था, क्योंकि वैधानिक तंत्र केवल अमान्यता के परिणाम को लागू करता है।

कोर्ट द्वारा अपनाए गए कानूनी सिद्धांत

संविधान के साथ धोखाधड़ी का सिद्धांत:

अदालत ने कहा कि अमान्य या झूठे जाति के दावों के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए बनाए गए सार्वजनिक लाभों को प्राप्त करना संविधान के साथ एक अत्यंत गंभीर धोखाधड़ी है। यह सिद्धांत मानता है कि जब कोई अपात्र व्यक्ति किसी आरक्षित सीट पर कब्जा कर लेता है, तो यह एक वास्तविक पात्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को उसके वैध संवैधानिक अधिकार से वंचित करता है। धोखाधड़ी हर पवित्र कार्य को दूषित कर देती है, और कोई भी अदालत ऐसी धोखाधड़ी के लाभार्थी को इसके लाभों को बरकरार रखने की अनुमति नहीं दे सकती है। अदालत ने माना कि ऐसी नियुक्तियों की रक्षा करने से बेईमानी को बढ़ावा मिलता है और सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है।

वॉयड एब इनिटियो का सिद्धांत:

इस सिद्धांत के तहत, कोई भी कार्य या लेन-देन जो अपनी शुरुआत से ही अवैध या अमान्य है, उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है और वह कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने के लिए इस सिद्धांत को लागू किया कि अप्रमाणित या अमान्य जाति के दावे के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति या प्रवेश शुरुआत से ही अमान्य है। क्योंकि शुरुआती नियुक्ति में कानूनी आधार की कमी है, इसलिए उम्मीदवार किसी भी निहित अधिकार या सुरक्षा के उत्पन्न होने का दावा नहीं कर सकता है। समय बीतने या दशकों की सेवा देने से ऐसी नियुक्ति ठीक नहीं हो सकती जो अपनी शुरुआत में ही कानूनी रूप से शून्य थी।

कानून का शासन बनाम साम्य का सिद्धांत:

यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि साम्य को हमेशा कानून का पालन करना चाहिए और वह स्पष्ट वैधानिक आदेशों के उल्लंघन में कार्य नहीं कर सकता है। अदालत ने उल्लेख किया कि न्याय के प्रशासन में साम्य और न्यायिक करुणा का स्थान है, लेकिन वे स्पष्ट विधायी अधिनियमों या संवैधानिक अधिकारों को रद्द नहीं कर सकते हैं। एक अपात्र उम्मीदवार को साम्यिक सुरक्षा प्रदान करना वास्तविक उम्मीदवारों की कीमत पर एक अवैध अपवाद बनाकर कानून के शासन का उल्लंघन करता है। इसलिए, जहां वैधानिक कानून स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र के अमान्य होने पर सेवा की समाप्ति का आदेश देता है, वहां हस्तक्षेप करने के लिए साम्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

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